Arvind Kejriwal: ED ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का किया विरोध, Supreme court ने कहा, प्रचार कोई कानूनी अधिकार नहीं है

Arvind Kejriwal: ED ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का किया विरोध

Supreme court मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाने के लिए तैयार है।

ED ने 21 मार्च को आम आदमी पार्टी (आप) नेता को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में हैं और न्यायिक हिरासत में हैं।शीर्ष अदालत ने 7 मई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो अरविंद केजरीवाल को कोई भी आधिकारिक जिम्मेदारी निभाने से बचना चाहिए। उसी दिन, दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी।

ED ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया और कहा कि-“चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या यहां तक ​​कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो”

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछली तारीख (7 मई) को पीठ ने केजरीवाल को इस शर्त पर अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया था कि उन्हें कोई आधिकारिक कार्य नहीं करना चाहिए।

केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं।

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