भारी वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली चारधाम यात्रा में लाए तो परिवहन विभाग कर देगा सीज । मंगलवार को आठ राज्यों के लिए परिवहन आयुक्त ने एडवाइजरी जारी कर दी। म्यूजिक सिस्टम टूरिस्ट बसों में तभी चलाया जा सकेगा, जब उसका नियंत्रण कंडक्टर के पास हो, कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम प्रतिबंधित किया गया है।
परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली न आने देंने के लिए कहा गया है और यहां आने पर परिवहन विभाग उन्हें सीज कर सकता है।
आठ राज्यो के लिए परिवहन आयुक्त ने जारी की एवाइजरी
पर्वतीय मार्गों पर बसों की अधिकतम ऊंचाई 4,000 मिमी ,अधिकतम चौड़ाई 2,570 मिमी और लंबाई 8,750 मिमी ही नियम के तहत अनुमन्य है, जिसके तथ इससे ज्यादा बड़े वाहन को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यात्रा के नियमों को देखते हुए सभी सार्वजनिक सेवायानों को ग्रीनकार्ड व ट्रिपकार्ड लेना जरूरी है। ग्रीन व ट्रिपकार्ड के लिए वेबसाइट पर पहले आवेदन करना होगा। ग्रीन कार्ड लेने को हल्के वाहन के लिए 400 रुपये, मध्यम व भारी वाहनों के लिए 600 रुपये शुल्क तय किया गया है तथा वैधता 30 नवंबर तक रखी गई है।
चारधाम यात्रा में वाहनों में आगजनी की घटनाओं को न्यून करने के लिए परिवहन आयुक्त ह्यांकी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वाहनों में बड़ी बैटरी या एलपीजी सिलिंडर ले जाने पर रोक लगाई गई है। मोटर कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम अनुमन्य नहीं है तथा टूरिस्ट बस में केवल कंडक्टर के नियंत्रण में ही म्यूजिक सिस्टम लगाया जा सकता है। साथ ही वाहनों को ढलान में पार्क करने के लिए सभी के पास लकड़ी का गुटका रखना होगा।
वाहन के आगे के भाग में टूरिस्ट वाहनों में चालक व यात्री के लिए बकेट सीट होनी जरूरी है। स्वच्छता अभियान के तहत यात्री सड़कों पर कचरा न फेकें, इसके लिए वाहन में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगाना अनिवार्य है। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखना होगा।