वर्ष 2015 में वादिनी मीरा पत्नी हरकेश निवासी लक्ष्मीपुर सहसपुर देहरादून ने थाना सहसपुर पर अपने पति के गुम होने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी ।
जिस सम्बंध में विवेचनात्मक कार्यवाही कर वादिनी मीरा से पूछताछ पर वादिनी द्वारा बताया गया कि मेरे साथ अन्य 02 व्यक्तियों जिनसे मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था हमने योजना बनाकर हरकेश को सल्फास खिलाकर अचेत अवस्था में कार में सवार होकर हरकेश की बॉडी को शक्ति नहर में देर रात्रि उसी दिन फेंक दिया था ।
उसके बाद हमने अपने बचाव के लिए उसकी थाना सहसपुर में गुमशुदगी दर्ज कराई थी । अभियुक्त गणों से पूछताछ पर अभियुक्त गणों की निशादेही पर मृतक हरकेश के शव को शक्ति नहर से बरामद किया गया था ।
तत्पश्चात गुमशुदगी को अभियोग में तरमीम कर धारा 302/201/120 बी/ 34 आईपीसी की बढोतरी की गई थीं विवेचनात्मक कार्रवाई में तत्कालीन थानाध्यक्ष वर्तमान प्रभारी निरीक्षक सहसपुर मुकेश त्यागी के द्वारा माननीय न्यायालय मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।
माननीय न्यायालय में अभियोग का ट्रायल वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ था माननीय न्यायालय में ठोस साक्ष्यो के आधार पर गवाहों को परीक्षित कराए गए थे तथा सफल पैरवी के क्रम में आज दिनांक 11.07.2024 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकासनगर देहरादून के द्वारा तीनों अभियुक्त गणों को धारा 302 आईपीसी मे आजीवन कारावास तथा धारा 120 बी आईपीसी मे 03 वर्ष तथा प्रत्येक व्यक्ति को ₹₹50,000/- के अर्थ दंड से दंडित किया गया है ।
नाम पता अभियुक्त गण
1- मीरा पत्नी स्वर्गीय हरकेश निवासी लक्ष्मीपुर थाना सहसपुर
2-हरीश उर्फ मोनू पुत्र अशोक निवासी लखन वाला थाना सहसपुर
3-शुभम सैनी पुत्र बच्चन सिंह निवासी जस्सोवाला थाना सहसपुर
विवेचक
1-मुकेश त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना सहसपुर,जनपद देहरादून ।