उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा मंगलवार को सतपुली में विधिक जागरूकता व साक्षरता शिविर में आयोजित किया गया।
इस दौरान जिले की सभी आशा फैसीलिटेटर एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अकरम अली ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की जानकारी के साथ साथ नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता, बालक बालिकाओं के अधिकारों सहित पोक्सो एक्ट जानकारी दी गयी।
साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 बनाया गया है | यह अधिनियम इस बात को वैधता देता है कि यौन उत्पीड़न के चलते महिलाओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है |
शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला आशा प्रशिक्षण केंद्र, आस्था सेवा संस्थान व टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की टीमों द्वारा भी सभी आशा फैसीलिटेटर को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई ।
इस अवसर पर जिला आशा कार्यक्रम अधिकारी दिनेश शाह, अनीता नेगी, रजनी जैन ,दीपक, आस्था सेवा संस्थान के राकेश चंद्रा बिडालिया, पीएलबी डब्बल सिंह मियां, मनीष खुगशाल, हरि सिंह, जिला समन्वयक टाटा इंस्टिट्यूट सोशल साइंस संकिता शर्मा, पायल, विजेंद्र, शुभम साहित आशा फैसीलिटेटर एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे ।