Lok Adalat will be held on 14th September
आगामी 14 सितंबर 2024 (दितीय शनिवार) को जिला न्यायालय उत्तरकाशी के साथ ही सिविल जज न्यायालय पुरोला एवं बडकोट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता राणा चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार आगामी 14 सितंबर 2024 को जिला न्यायालय उत्तरकाशी तथा सिविल जज न्यायालय पुरोला एवं बडकोट जिला उत्तरकाशी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक संज्ञेय/शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई.एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक वाद/परिवार न्यायालय वाद, मजदूरी विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली, पानी के बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर) वाद, राजस्व वाद (केवल जिला न्यायालय में लम्बित हो), अन्य दीवानी मामले, (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष सम्बन्धी वाद) आदि अन्य मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से इस लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा है कि 14 सितंबर को लोक अदालत में वाद निस्तारित करने के इच्छुक व्यक्ति आगामी 13 सितंबर तक अपना प्रार्थनापत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करें।
अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास द्वारा भी सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों तथा अन्य सम्बंधित विभागों को उक्त लोक अदालत शिविर के सम्बंध में आम लोगों को अवगत कराने और इस आयोजन को सफल बनाने हेतु सहयोग करने की हिदायत दी है।
मनमोहन भट्ट, उत्तरकाशी।