Reorganization and delimitation : ग्राम पंचायत के पुनर्गठन एवं परिसीमन को लेकर निर्देश जारी

ग्राम पंचायत के पुनर्गठन एवं परिसीमन को लेकर निर्देश जारी

उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के द्वारा प्रदेश के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की ग्राम पंचायत के पुनर्गठन एवं परिसीमन के फलस्वरुप रह गई कतिपय विसंगतियों का निराकरण आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन से पूर्व कराए जाने की आवश्यकता की दृष्टिगत निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके तहत सभी प्रकार की आपत्तियों के निस्तारण के लिए संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायतीराज अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

पुनर्गठन एवं परिसीमन की संपूर्ण प्रक्रिया के तहत 29 जुलाई 2024 को राजस्व ग्रामों की सूची प्राप्त करना, 30 जुलाई से 07 अगस्त, 2024 तक पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त करना, 08 अगस्त से 12 अगस्त तक प्रस्तावित पुनर्गठन प्रस्तावो का परिक्षण एवं सूची तैयार करना, 13 अगस्त, 2024 को पुनर्गठन प्रस्ताव का अनंतिम प्रकाशन |

वहीँ 14 से 16 अगस्त 2024 तक पुनर्गठन प्रस्ताव पर आपत्तियां आमंत्रित करना, 17 अगस्त से 21 अगस्त 2024 तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण, 22 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक अंतिम प्रस्तावों का प्रकाशन एवं निदेशालय को भेजा जाना, 27 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक नवगठित एवं उससे प्रभावित अन्य ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन प्रस्ताव तैयार करना |

जिसके बाद 31 अगस्त 2024 को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सूची का अनंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

वहीं 2 सितंबर से 4 सितंबर, 2024 तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी तथा 5 से 8 सितंबर, 2024 तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, जिसकी पश्चात 9 सितंबर 2024 को परिसीमन प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा तथा 10 सितम्बर, 2024 को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सूचियां निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएंगी।

पुनर्गठन एवं परिसीमन प्रस्ताव से संबंधित आपत्तियां जिलाधिकारी कार्यालय, पंचायतीराज अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित विकास खंड कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी।

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