पौड़ी जिले में स्थित प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचना का अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई । शिकायतकर्ता ने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी न देने पर विभाग की कार्यशाली पर प्रश्न खड़े किए हैं |
सूचना के अधिकार को लेकर वैसे भी उत्तराखंड में जानकारी उपलब्ध न कराये जाने तथा गलत जानकारी देने को लेकर कई बार शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की जात रही है तथा विभागों द्वारा सही जानकारी न देने और उनकी कार्यप्रणाली पर प्रशन चिन्ह लगाए जा चुके है |
वहीँ एक बार फिर आर टी आई को लेकर ग्रामीण व शिकायतकर्ता अभिषेक नेगी ने पौड़ी स्थित प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 11 मार्च को पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचना का अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कराने का अनुरोध किया गया था, किंतु अधिनियम के लम्बी समयावधि समाप्त होने के बावजूद विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो कि अधिनियम का घोर उल्लंघन किया गया है |
उन्होंने विभाग पर सवाल करते हुए उनकी कार्यशैली को लेकर कहा कि यदि विभाग द्वारा किए सही मानक गुणवत्ता के तहत कार्यों को किया गया हैं तो विभाग को सूचना देने में किसी प्रकार की असमर्थता नहीं होनी चाहिए | उन्होंने लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिए जाने व अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर विभाग पर कठोर कार्यवाही एवं जुर्माना लगाये जाने को लेकर प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराये जाने का पुनः अनुरोध किया है |
साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई दे रहा है, यदि पुनः सुस्पष्ट भ्रमरहित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है | तो मुख्य सूचना आयुक्त लाडपुर रिंग रोड देहरादून को अपील प्रस्तुत करेंगे, जिसकी जवाबदेही विभाग की होगी |
शिकायतकर्ता अभिषेक नेगी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड पौड़ी जनहित के सुरक्षात्मक कार्यों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं रहते हैं इनके लापरवाही कार्यों की शिकायत यदि विभाग से की जाती है तो उस पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, विभाग का सुस्त रवैया व उदासीनता जनहित के प्रति ठीक नहीं है।